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किसान अधिक से अधिक पंजीयन कराएं - कलेक्टर

किसान अधिक से अधिक पंजीयन कराएं - कलेक्टर

कलेक्टर ने भावांतर योजना की समीक्षा की

प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन व्यवस्था को और अधिक किसान हितैषी बनाया है। किसानों को पंजीयन के लिए पर्याप्त समय मिल सके, इसके लिए गेहूं उपार्जन के पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च से बढ़ाकर 10 मार्च कर दी गई है। ये बात कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने बैठक के दौरान अधिकारियों से कही। कलेक्टर ने कहा कि ई-उपार्जन पोर्टल पर 20 मार्च तक सरसों उपार्जन हेतु किसानों के पंजीयन कराए जायेंगे। योजनान्तर्गत सरसों विक्रय अवधि 23 मार्च से 30 मई तक रहेगी। उन्होंने बताया कि इससे पहले समस्त एसडीएम अपने-अपने क्षेत्र के व्यापारियों का स्टाफ 22 मार्च को निरीक्षण करें। कलेक्टर ने कहा कि खरीदी से पहले सभी केन्द्रों पर छाया, पानी, चलना, सिलाई मशीन, सीसीटीव्ही कैमरे लगे हुए होना चाहिए। माल की आवक को ध्यान में रखते हुए तौल कांटे और हम्माल उपलब्ध रहें। इसके लिए अधिकारियों के साथ बैठक कर ली जाए। कलेक्टर ने कहा कि अभी तक 10592 हेक्टेयर भूमि का पंजीयन हुआ है। जिसमें 5725 किसान पंजीकृत बताए गए है। इस संख्या को और बढ़ाया जाए। कलेक्टर ने बताया कि पोरसा में 610, अंबाह में 1311, मुरैना में 1119, मुरैना नगर में 83, बानमौर में 472, जौरा में 1777, कैलारस में 586 और सबलगढ़ में 167 पंजीकृत किसानों की संख्या बताई गई है।
कलेक्टर ने कहा कि कृषक द्वारा मंडी में सरसों का विक्रय किया गया है, तो भावांतर भुगतान के लिए उस कृषक की कुल पात्रता सीमा में से विक्रय की गई मात्रा घटाकर शेष मात्रा ही भावांतर भुगतान के लिए पात्र होगी। भावांतर योजनान्तर्गत सरसों उपार्जन के लिए शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 6200 रूपऐ प्रति क्विंटल है। वर्तमान में जिले में मंडीदर 5800-6000 रूपये प्रति क्विंटल है। उन्होंने किसान भाइयों से योजना में पंजीयन कराने की अपील की है। योजना का लाभ लेने के लिए एमपी ऑनलाइन एवं सीएससी केन्द्रों के माध्यम से पंजीयन किए जा सकते हैं। कलेक्टर ने समस्त जनपद सीईओं को निर्देश दिये है कि अपने-अपने क्षेत्र में भावान्तर योजना पर लाभ उठाने के लिए बड़े-बड़े फ्लैक्स बैनर लगवाएं, जिससे किसान उन्हें पढ़कर लाभ उठा सकें।
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