समाचार रिपोर्ट
शीर्षक: बाराबंकी में 14 मार्च को सजेगी राष्ट्रीय लोक अदालत; वर्षों पुराने मुकदमों से मुक्ति
प्रेस विज्ञप्ति / समाचार रिपोर्ट
शीर्षक: बाराबंकी में 14 मार्च को सजेगी राष्ट्रीय लोक अदालत; वर्षों पुराने मुकदमों से मुक्ति पाने का सुनहरा अवसर – मोहम्मद कासिफ
बाराबंकी | लोक भारत 24 न्यूज़ संवाददाता: मोहम्मद कासिफ (रिपोर्टर, आइमा मीडिया)
भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद (उत्तर प्रदेश) के उपाध्यक्ष मोहम्मद कासिफ ने जनपद वासियों के हित में एक महत्वपूर्ण सूचना साझा की है। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाराबंकी के तत्वावधान में आगामी 14 मार्च 2026 (शनिवार) को जनपद न्यायालय परिसर में 'राष्ट्रीय लोक अदालत' का भव्य आयोजन किया जा रहा है।
मोहम्मद कासिफ (उपाध्यक्ष) ने जानकारी देते हुए कहा कि लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय प्रदान करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मंच के माध्यम से लोग अपने वर्षों से लंबित विवादों को आपसी सुलह-समझौते के आधार पर हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं।
किन-किन मामलों का होगा निस्तारण? लोक अदालत में मुख्य रूप से निम्नलिखित वाद निपटाए जाएंगे:
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद: घरेलू झगड़े और वैवाहिक मसले।
आर्थिक विवाद: चेक बाउंस (138 NI Act), बैंक रिकवरी और धन वसूली।
उपयोगिता बिल: बिजली और पानी के बिलों से संबंधित बकाया मामले।
दुर्घटना दावे: मोटर दुर्घटना प्रतिकर (MACT) के वाद।
अन्य: आपराधिक शमनीय वाद, श्रम विभाग और राजस्व से जुड़े मामले।
लोक अदालत के लाभ गिनाते हुए मोहम्मद कासिफ ने बताया: 1. समय और धन की बचत: यहां मामलों का निस्तारण तुरंत होता है और कोई अदालती शुल्क नहीं देना पड़ता।
2. फीस की वापसी: यदि मामला न्यायालय में लंबित है और लोक अदालत में सुलझ जाता है, तो जमा की गई कोर्ट फीस वापस मिल सकती है।
3. कटुता का अंत: यहां कोई हारता नहीं, बल्कि दोनों पक्ष जीतकर खुशी-खुशी घर लौटते हैं।
अपील: भारतीय प्रशासनिक सुधार एवं जन शिकायत परिषद के उपाध्यक्ष ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने लंबित मुकदमों का निस्तारण कराकर तनावमुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।
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📢 सौजन्य: आइमा मीडिया (Aima Media)