फरार अभियुक्त के घर चिपकाया गया सार्वजनिक इश्तहार, आत्मसमर्पण का निर्देश
बरही (हजारीबाग)। न्यायालय के निर्देशानुसार बरही थाना कांड संख्या 469/25, दिनांक 17 दिसंबर 2025 के फरार प्राथमिकी अभियुक्त सरफराज उर्फ फैयाज़, पिता रशीद मियां, निवासी छोटा तालाब शाकरी मोहल्ला, कोनरा, थाना बरही, जिला हजारीबाग के घर पर सब इंस्पेक्टर सुमित साव नने सार्वजनिक इश्तहार चिपकाया। इसके माध्यम से अभियुक्त को निर्धारित अवधि के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया गया है।
सब इंस्पेक्टर श्री साव ने बताया कि उक्त अभियुक्त भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 318(4), 79, 351(2) तथा 3(5) के तहत दर्ज मामले में कई माह से फरार चल रहा है। जानकारी के अनुसार धारा 69 विवाह का झूठा आश्वासन देकर शारीरिक संबंध स्थापित करने जैसे गंभीर अपराध से संबंधित है। धारा 318(4) कपटपूर्वक संपत्ति या धन हड़पने के गंभीर कृत्य से जुड़ी है। धारा 79 महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले अपराधों पर लागू होती है, जबकि धारा 351(2) आपराधिक धमकी के गंभीर रूप को दर्शाती है। वहीं धारा 3(5) समान उद्देश्य से किए गए सामूहिक अपराध की स्थिति में सभी आरोपियों की समान जिम्मेदारी तय करती है।
पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है तो उसके विरुद्ध आगे कुर्की-जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से भी अपील की है कि अभियुक्त के संबंध में कोई सूचना मिलने पर तत्काल थाना को सूचित करें।