नागौद शहर के अंदर भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित
नागौद : अनुविभागीय दंडाधिकारी अनिकेत शांडिल्य ने जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए शहर में भारी वाहनों के प्रवेश से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए हैं एवं सुबह 9.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक नो एंट्री जोन घोषित किया है। जारी पत्र के अनुसार सिंहपुर चौराहा से बाजार मार्ग , बस स्टैंड से जसो रहिकवारा मार्ग,बस स्टैंड से पन्ना मार्ग ,स्टैंड बैंक आफ इंडिया से जवाहर चौक मार्ग, में भारी वाहनों का तय सीमा में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही नागौद बस स्टैंड जाने वाली बसें सिर्फ बस स्टैंड में ही खड़ी होंगी और सिंहपुर चौराहा में खड़ी होने वाली बसें सवारी उतारने चढ़ाने और समान उतारने का कार्य चौराहें से 100 मीटर पहले या बाद में करेंगी जिसका स्थल नगर पालिका द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भारी वाहन, मालवाहक, गैर कृषि कार्य के मालवाहक ट्रेक्टर ट्राली आदि उक्त मार्गों पर खड़े नहीं होंगे आवश्यकता पड़ने पर रामना मैदान में खड़े होंगे।