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झारखंड में तालाब,नदी,डोभा या कुएं में डूबने से मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत आश्रितों को अनुग्रह राशि (मुआवजा) के रूप में ₹4 ल

झारखंड में तालाब,नदी,डोभा या कुएं में डूबने से मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत आश्रितों को अनुग्रह राशि (मुआवजा) के रूप में ₹4 लाख (चार लाख रुपये) की सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता राशि आकस्मिक निधि के अंतर्गत पानी में डूबकर होने वाली मौतों के लिए स्वीकृत की जाती है।

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