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उच्च न्यायालय ने निजी विद्यालयों को शुल्क विनियमन समिति गठित करने के आदेश को स्थगित किया

नयी दिल्ली: 28 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने आगामी शैक्षणिक सत्र के लिए निजी विद्यालयों को ‘स्कूल स्तरीय फीस विनियमन समिति’ (एसएलएफआरसी) गठित करने के दिल्ली सरकार के आदेश का अनुपालन शनिवार को स्थगित कर दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने कहा कि सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, एसएलएफआरसी का गठन स्थगित रहेगा और स्कूल शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए वही फीस वसूलने के हकदार होंगे जो उन्होंने पिछले शैक्षणिक वर्ष में वसूली थी।

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