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राजस्थान सरकार का नया आदेश

राजस्थान सरकार का नया आदेश जरूर देख ले रोड पर प्लॉट खरीदते वक़्त
नेशनल हाईवे ,स्टेट हाईवे, ग्रामीण रोड़ पर प्लॉट ख़रीद करते वक़्त निम्न बातों का ख्याल रखें l

1. *नेशनल हाईवे* सेंटर से 246 फीट (75 मीटर) में आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंग दूर होनी चाहिए। सेंटर से 245 फीट छोड़कर खरीदे l

2. *स्टेट हाईवे:* स्टेट हाईवे के सेंटर से भी 246 फीट (75 मीटर) में आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंग दूर होनी चाहिए।246 फीट छोड़कर खरीदे
3. *ग्रामीण रोड:* ग्रामीण रोड के सेंटर से 15.5 मीटर) सेण्टर से लगभग 50 फीट अंदर में आवासीय और कमर्शियल बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। 50 छोड़कर सेंटर से खरीदे
अब, प्लॉट हाइवे पर खरीदते वक्त कुछ और सावधानियाँ:
ग्रीन बफर ज़ोन:* कई शहरों में हाईवे या रोड के किनारे ग्रीन बफर ज़ोन होता है, जहाँ निर्माण की अनुमति नहीं होती। इसकी जानकारी ज़रूर लें।
- *मास्टर प्लान:* शहर का मास्टर प्लान देखें कि प्लॉट किस ज़ोन में आता है और वहाँ क्या निर्माण की अनुमति है।
- *जमीन का नक्शा:* जमीन का नक्शा देखें और सुनिश्चित करें कि प्लॉट पर कोई विवाद नहीं है।
- *अतिक्रमण:* आसपास के इलाके में अतिक्रमण की स्थिति देखें और भविष्य में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की संभावना को ध्यान में रखें।
- *नियमों का पालन:* स्थानीय नियमों और गाइडलाइंस का पालन करना आवश्यक है, जैसे कि जमीन का उपयोग, निर्माण की अनुमति, आदि।
इन बातों का ध्यान रखने से आप अपने निवेश को सुरक्षित रख सकते हैं।

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