बिजनौर के चांदपुर में एक युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी सलमान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था
बिजनौर के चांदपुर में एक युवक को गोली मारने के मामले में आरोपी सलमान ने कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था। पुलिस ने उसे रिमांड पर लेकर घटना में प्रयुक्त 32 बोर का अवैध तमंचा और एक खोखा कारतूस बरामद किया है। यह घटना 25 जनवरी को हुई थी।
चांदपुर थाने में एक मां ने तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण फैजान पुत्र मुश्ताक, सलमान पुत्र नईम, आरिफ पुत्र आमिर और शहजाद पुत्र मुश्ताक ने उनके पुत्र फैसल और फैसल के दोस्त शाहवेज पुत्र यूनुस के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी। इस दौरान अभियुक्त सलमान ने फैसल व शाहवेज को जान से मारने की नीयत से पिस्टल से फायर कर फैसल को घायल कर दिया था।
प्राप्त तहरीर के आधार पर चांदपुर थाने में मु0अ0सं0 51/2026, धारा 352/351(3)/109(1) बीएनएस के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।
घटना के बाद 13 फरवरी 2026 को अभियुक्त सलमान पुत्र नईम, निवासी मोहल्ला जमाईपुर शाहचंदन नई बस्ती, कस्बा व थाना चांदपुर, जनपद बिजनौर ने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। न्यायालय ने अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जिला कारागार भेज दिया था।
अब चांदपुर पुलिस ने जेल में निरुद्ध अभियुक्त सलमान को माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर पुलिस कस्टडी रिमांड (पीसीआर) पर लिया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अवैध तमंचा 32 बोर मय नाल में फंसे खोखा कारतूस 32 बोर बरामद किया गया।
बरामदगी के आधार पर मामले में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की वृद्धि की गई है। मामले में पुलिस आवश्यक कार्यवाही कर रही है।
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