माननीय श्री प्रधानमंत्री माननीय श्री मुख्यमंत्री जी अधिनियम अनुसार
बिना इंडिकेटर दिए गाड़ी साइडमेंलेनेपर मोटर वाहन अधिनियम के तहत पर चालान कट सकता है धाराएं 177(motorvehiclesast1988