महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण सत्र एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित
महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रशिक्षण सत्र एवं जागरूकता कार्यशाला आयोजित
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में मिशन शक्ति के अंतर्गत बुधवार को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 (पॉश एक्ट) तथा शी-बॉक्स पोर्टल विषय पर विशेष प्रशिक्षण सत्र एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षित, गरिमामय एवं समावेशी कार्य वातावरण के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास मुरैना ग्रामीण सुश्री निशा शंखवार तथा जिला स्तरीय परिवाद समिति सदस्य एवं समिति की सचिव एवं वन स्टॉप सेंटर प्रशासक श्रीमती अपूर्वा चौधरी उपस्थित रहीं।
कार्यशाला में प्रतिभागियों को पॉश एक्ट, 2013 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। उन्हें बताया गया कि सभी शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं में आंतरिक परिवाद समिति का गठन अनिवार्य है।
प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए अधिकारियों ने कहा कि प्रत्येक कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यदि किसी भी कर्मचारी के साथ उत्पीड़न संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, तो उसे निडर होकर संबंधित कार्यालय में गठित समिति के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए।
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