विद्यार्थियों को दी कानूनी प्रावधानों की जानकारी
लालसोट
तालुका विधिक सेवा समिति के तहत मंगलवार को विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 2 मधु शर्मा ने विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य, बाल विवाह निषेध, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे विषयों पर जानकारी दी। प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से कम आयु के लड़के और 18 वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह अवैध है। साथ ही बालश्रम, नालसा-रालसा योजनाएं, न्याय आपके द्वार अभियान, एंटी रैगिंग और परीक्षा तनाव से बचाव पर भी जानकारी दी गई। पैरालीगल वॉलेंटियर हनुमान प्रसाद नापित ने बच्चों के अधिकारों से जुड़े कानूनों की जानकारी दी।