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​🗓️ नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) - FY 2026-27

नई व्यवस्था में टैक्स छूट की सीमा को युक्तिसंगत बनाया गया है:कुल सालाना आय (₹) टैक्स की दर (%)
₹0 से ₹4 लाख तक 0% (Nil)
₹4 लाख से ₹8 लाख तक 5%
₹8 लाख से ₹12 लाख तक 10%
₹12 लाख से ₹16 लाख तक 15%
₹16 लाख से ₹20 लाख तक 20%
₹20 लाख से ₹24 लाख तक 25%
₹24 लाख से ऊपर 30%💡 मिडल क्लास के लिए खास बातें:
​₹12 लाख तक जीरो टैक्स: सेक्शन 87A के तहत मिलने वाली रिबेट (Rebate) को बढ़ाकर ₹60,000 कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर आपकी कुल कर योग्य आय ₹12 लाख तक है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी शून्य हो जाएगी।
​स्टैंडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): वेतनभोगियों (Salaried) के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹75,000 है। यानी अगर आपकी सैलरी ₹12.75 लाख है, तब भी आप पर टैक्स का बोझ नहीं पड़ेगा।
​TCS में कटौती: विदेश घूमने के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। टूर पैकेज पर TCS को 20% से घटाकर मात्र 2% कर दिया गया है।
​नया आयकर अधिनियम: 1 अप्रैल 2026 से नया 'Income Tax Act 2025' लागू होगा, जिससे टैक्स फाइलिंग की भाषा और प्रक्रिया बहुत आसान हो

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