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सावधान! बिहार में बिना अनुमति डीजे बजाया तो रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, सचिव ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश*

*सावधान! बिहार में बिना अनुमति डीजे बजाया तो रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, सचिव ने दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश*



पटना। बिहार की सड़कों पर अब कानफोड़ू संगीत और अवैध रूप से मॉडिफाइड किए गए डीजे वाहनों का शोर सुनाई नहीं देगा। परिवहन विभाग ने अगले 15 दिनों के भीतर पूरे राज्य को डीजे मुक्त बनाने का कड़ा संकल्प लिया है। विभाग के सचिव राज कुमार ने इस संबंध में राज्य के सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों (DTO) और मोटर वाहन निरीक्षकों (MVI) को सख्त लहजे में निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के वाहनों की संरचना में बदलाव कर डीजे सिस्टम लगाने वालों पर अब सीधे कानूनी गाज गिरेगी।
इस महाअभियान के तहत राज्यभर में सघन जांच और जब्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आदेश के मुताबिक, जो लोग अपने व्यावसायिक वाहनों का पंजीकरण माल ढोने या अन्य कार्यों के लिए कराते हैं और बाद में उनमें अवैध रूप से भारी-भरकम साउंड सिस्टम लगवा लेते हैं, उनका न केवल चालान काटा जाएगा बल्कि मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत उनका पंजीकरण भी रद्द कर दिया जाएगा। विशेष रूप से धारा 52, 55 (5) और 182 (ए) के तहत कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है, जिसमें भारी जुर्माने के साथ-साथ जरूरत पड़ने पर वाहन मालिक की गिरफ्तारी का भी प्रावधान है।
शुक्रवार को इस अभियान की धमक पूरे प्रदेश में देखने को मिली, जब सभी जिलों में एक साथ विशेष छापेमारी की गई। इस दौरान दर्जनों अवैध डीजे वाहनों को जब्त किया गया और मौके पर ही मानक से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में हजारों रुपये के जुर्माने वसूले गए। विभाग ने साफ कर दिया है कि शादी-ब्याह या अन्य आयोजनों के नाम पर सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक शांति से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पटना सहित कई बड़े शहरों में अब तक सैकड़ों ऐसे वाहन पकड़े जा चुके हैं जो बिना किसी वैध परमिट के सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण फैला रहे थे। शासन की इस सख्ती से उन लोगों में हड़कंप है जो नियमों को ताक पर रखकर डीजे का अवैध कारोबार चला रहे थे।

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