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सड़क पर गाड़ी धोया तो लगेगा जुर्माना मुंबई प्रतिनिधि आल इंडिया मीडिया एसोसिएशन।

मुंबई महापालिका ने हाल ही में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित उपनियम लागू किए हैं और सफाई कर्मियों से जुर्माना वसूलने की जिम्मेदारी अब कनिष्ठ पर्यवेक्षकों को सौंपी जाएगी। इस उपविधि में जुर्माने की राशि के सम्बन्ध में शुल्क निर्धारित है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250/कूड़ा फैलाने पर 500रूपये जुर्माना देना होगा। ग्रेटर मुंबई स्वच्छता और स्वास्थ्य उपनियम 2006 को संशोधित मुंबई महापालिका अधिनियम 1888की धारा 462(ईई) के तहत ठोस कचरे के संग्रह परिवहन और निपटान से संबंधित बनाया गया था। इस कानून में संशोधन किया गया है और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। इसके तहत सड़क पर गाड़ी धोने पर 500/रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रूपए का जुर्माना लगाया जाएगा। गीला और सूखा कचरा न छांटने पर 200 रूपए और जुर्माना देना होगा। इस दंडात्मक कार्रवाई के लिए प्रत्येक कनिष्ठ पर्यवेक्षकों के पास आधिकारिक अधिकार पत्र सनद होना आवश्यक है।इन निरीक्षकों को निर्देश दिया गया है कि चार्टर के अभाव में कोई दंडात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।पूरे मुंबई में 353 कनिष्ठ पर्यवेक्षकों को इस सम्बन्ध में कारवाई करने का अधिकार दिया गया जाएगा इस लिए प्रत्येक प्रशासनिक विभाग में कम से कम 10,12, कनिष्ठ पर्यवेक्षक होंगे।

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