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आज होगी सजा, दोनों सिसोदिया गांव के चार साल पुराने अपहरण, दुष्कर्म व हत्या प्रकरण में दो दोषी

लालसोट

करीब चार वर्ष पूर्व ससुराल से पीहर जा रही विवाहिता के अपहरण, सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के प्रकरण में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश न्यायालय ने गुरुवार को दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने विभिन्न धाराओं में अपराध सिद्ध माना है। सजा पर सुनवाई के बाद निर्णय शुक्रवार के लिए सुरक्षित रखा गया है। न्यायालय में राज्य पक्ष की ओर से नियुक्त विशिष्ट लोक अभियोजक महावीर सिंह ने घटना को जघन्य बताते हुए कड़ी सजा की दलील रखी। बचाव पक्ष ने आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होने का हवाला देते हुए नरमी की अपील की। अब अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी।

नाबालिग व सीसीटीवी से खुला मामला

घटना 23 अप्रैल 2022 की है। महिला जिले के एक गांव में बस से उतरने के बाद लापता हो गई थी। 24 अप्रेल को गुमशुदगी दर्ज हुई। जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज और एक नाबालिग छात्र की जानकारी के आधार पर पुलिस आरोपियों तक पहुंची। 25 अप्रैल को आरोपी कालूराम की गिरफ्तारी के बाद उसी रात कुएं से शव बरामद किया गया, जबकि दूसरे आरोपी संजू मीना को 26 अप्रेल को पकड़ा गया। विशेष अनुसंधान दल गठित कर जुलाई 2022 में चार्जशीट पेश की गई। 45 गवाहों के बयान और 145 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दोनों आरोपी रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सिसोदिया गांव के एक ही परिवार के चाचा ताऊ के लडके हैं।

परिवार ने जताई न्याय की उम्मीद

दोष सिद्ध होने की जानकारी मिलते ही परिजनों ने संतोष जताया और अदालत से कड़ी सजा की अपेक्षा व्यक्त की। उनका कहना है कि इस फैसले से न्याय व्यवस्था में भरोसा मजबूत हुआ है।

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