टोलकर्मी पर चढ़ा दी थी गाड़ी, कोर्ट ने सुनाई 7 साल की सजा
झालावाड़| एडीजे कोर्ट के विशिष्ठ न्यायाधीश नरेंद्र मीना ने टोल कर्मी पर गाड़ी चढ़ाकर गंभीर घायल करने के चार साल पुराने मामले में बुधवार को एक आरोपी को 7 साल साधारण कारावास की सजा सुनाई। मामला सिंघानिया टोल प्लाजा का है जहां आरोपी ने टोल वसूलने की बात पर टोल कर्मी को कार से कुचल दिया था। अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार गोचर ने बताया कि परिवादी चाहुबाली टिब्बी जिला हनुमानगढ़ निवासी पवन कुमार पुत्र कृष्ण कुमार जाट पिछले 6 माह से रिडकोर के भवानीमंडी रोड स्थित सिंघानिया टोल प्लाजा पर मैनेजर का कार्य करता है। 1 मई 22 को उसके मोबाइल पर रवींद्र सिंह उर्फ रवि बना ने फोन किया और कहा कि उसके मिलने वालों से टोल नहीं लेना। उसने धमकी दी कि टोल लेने पर किसी एक को गाड़ी से उड़ाना पड़ेगा। तभी तुम मनोंगे। अभी गाड़ी लेकर टोल पर आता हूं। चालान काटकर दिखाना। तभी उन्होंने सदर थानाधिकारी को कॉल कर सूचना दी। इस दौरान पुलिस की गाड़ी आई और टोल पर साइड में खड़ी थी। तभी सिंघानिया की तरफ से एक बिना नंबर की सफेद कार स्पीड से आई। उसने बेरिंगेट्स को टक्कर मारते हुए कर्मचारी नरेंद्र रेवाड को कुचलते हुए हुए उसे 20 फीट तक घसीटते चली गई। इसको रविंद्र उर्फ रवि बना चला रहा था। घायल नरेंद्र को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। इस पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लोक अभियोजक ने 19 गवाह व 24 दस्तावेज पेश किए। इस पर आरोपी रविन्द्र को 7 साल कारावास की सजा सुनाई। Aima media झालावाड़