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जिला कलेक्टर महोदय, जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.) ​विषय: माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा पारित धारा 250 के आदेश का पालन न करने, भ्रष्टाचार (10,000/- रिश्वत) एव

जिला कलेक्टर महोदय,
जिला- टीकमगढ़ (म.प्र.)
​विषय: माननीय राजस्व न्यायालय द्वारा पारित धारा 250 के आदेश का पालन न करने, भ्रष्टाचार (10,000/- रिश्वत) एवं तहसील कर्मचारियों द्वारा धमकी देने के संबंध में।
​महोदय,
​मैं सुकन घोष बाई, निवासी- ग्राम पंचायत रामनगर, तहसील- मोहनगढ़, जिला टीकमगढ़, अत्यंत दुखी मन से अपनी व्यथा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ:
​न्यायालय का आदेश: मेरी निजी भूमि (खसरा नंबर 1082) पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु राजस्व न्यायालय द्वारा वर्ष 2021-22 में मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के अंतर्गत बेदखली का आदेश पारित किया जा चुका है।
​भ्रष्टाचार का आरोप: उक्त आदेश के पालन (कब्जा दिलाने) के नाम पर तहसील कार्यालय के संबंधित कर्मचारियों द्वारा मुझसे 10,000 (दस हजार) रुपये की रिश्वत ली गई, जिसके बावजूद आज दिनांक (फरवरी 2026) तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।
​धमकी एवं मानसिक प्रताड़ना: जब मैंने कार्य हेतु दबाव बनाया, तो संबंधित कर्मचारियों द्वारा मुझे शिकायत वापस लेने हेतु डराया-धमकाया जा रहा है। मुझे "जमीन से हाथ धोने" और "गंभीर परिणाम भुगतने" की धमकी दी जा रही है।
​सीएम हेल्पलाइन की स्थिति: मेरे द्वारा की गई शिकायतों को तहसील स्तर पर मिलीभगत कर बिना किसी निराकरण के बंद (Force Close) कर दिया जाता है।
​अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि:
​मेरे पक्ष में पारित धारा 250 के आदेश का तत्काल पालन करवाकर मुझे भूमि का कब्जा दिलाया जाए।
​भ्रष्ट कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच कर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए।
​धमकी देने वाले दोषियों पर एफआईआर (FIR) दर्ज करने हेतु निर्देशित किया जाए।
​संलग्न:
​धारा 250 के आदेश की प्रति।
​खसरा/बी-1 की प्रति।
​सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का विवरण।
​प्रार्थी:
सुकन घोष बाई
ग्राम पंचायत रामनगर, तहसील मोहनगढ़
मोबाइल नंबर: 9131256892
दिनांक: 17 फरवरी 2026

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