
खेड़-राजगुरुनगर में 28 फरवरी को सरकारी योजनाओं व विधिक सेवाओं का भव्य महा शिविर
पुणे, 12 फरवरी : ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के जरूरतमंद नागरिकों तक सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ पहुंचाने तथा विधिक अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 28 फरवरी 2026 को खेड़-राजगुरुनगर में सरकारी योजनाओं एवं विधिक सेवाओं का भव्य महा शिविर आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली तथा महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय, मुंबई के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। तालुका विधिक सेवा समिति और तालुका बार एसोसिएशन, खेड़-राजगुरुनगर का भी इसमें सहयोग रहेगा।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष महेंद्र के. महाजन के मार्गदर्शन में आयोजित इस महा शिविर में खेड़-राजगुरुनगर, घोडेगांव, जुन्नर और शिरूर तहसील के आदिवासी, दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, निर्माण व गन्ना कटाई श्रमिक, महिलाएं, बच्चे तथा सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को विशेष रूप से लाभान्वित किया जाएगा।
कार्यक्रम में मुंबई उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति तथा पुणे जिले के पालक न्यायमूर्ति की विशेष उपस्थिति रहेगी। आयोजकों के अनुसार, उनके मार्गदर्शन से ग्रामीण एवं अति-दूरस्थ क्षेत्रों में विधिक सेवाओं की पहुंच और अधिक सुदृढ़ होगी।
महा शिविर में विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहकर पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण, दस्तावेजों का सत्यापन और आवेदन प्रक्रिया में सहायता प्रदान करेंगे। साथ ही अनुभवी अधिवक्ताओं द्वारा निःशुल्क कानूनी परामर्श दिया जाएगा। संपत्ति विवाद, पारिवारिक मामले, महिला एवं बाल अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता तथा सरकारी योजनाओं का लाभ लेने की प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी।
दुर्गम और ग्रामीण क्षेत्रों तक शासन की सेवाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाना इस पहल का मुख्य उद्देश्य है। इससे अनेक परिवारों को अपने अधिकारों की जानकारी मिलेगी और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान होगा, ऐसी जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रभारी सचिव ने दी।