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न्यायालय ने व्यापम घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले राय के खिलाफ आरोप खारिज किए

नयी दिल्ली: 10 फरवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने मध्यप्रदेश के चर्चित व्यापम घोटाले का भंडाफोड़ करने वाले आनंद राय के खिलाफ जाति आधारित हिंसा से जुड़े आरोपों को मंगलवार को खारिज कर दिया।

आनंद राय ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 2022 में एक रैली के दौरान एक सांसद, एक विधायक और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित हिंसा और अपशब्द कहने से जुड़े मामले में उनके खिलाफ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोप तय किए जाने को बरकरार रखा गया था।

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