होमगार्ड सिपाही भर्ती में अचानक उम्र छूट खत्म करने के मामले
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में होमगार्ड सिपाही भर्ती में अचानक उम्र-छूट खत्म करने के मामले में सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता शिवम सिंह और 22 अन्य ने अदालत में याचिका दाखिल की थी, जिसमें भर्ती में दी गई तीन साल की आयु-सीमा छूट को समाप्त किए जाने को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने इसे गंभीर माना है और मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 तय की है। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया में अचानक बदलाव से उम्मीदवारों के हितों पर असर पड़ सकता है और सरकार को इस पर स्पष्ट स्थिति दर्ज करानी होगी। इस कदम से भर्ती में शामिल होमगार्ड उम्मीदवारों में हड़कंप मच गया है। अदालत ने कहा कि सरकार और बोर्ड को जवाब देने के साथ-साथ सुनिश्चित करना होगा कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।