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बिना ठोस वजह गिरफ्तारी नहीं हो सकती: सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

नई दिल्ली। सूत्र
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी व्यक्ति को केवल पूछताछ या पुलिस चौकी ले जाने के नाम पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब उसके लिए कानूनन ठोस कारण मौजूद हों।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पुलिस को अपनी शक्तियों का सीमित और जिम्मेदारी के साथ उपयोग करना चाहिए। बिना पर्याप्त आधार के गिरफ्तारी करना व्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जांच के नाम पर अनावश्यक हिरासत स्वीकार्य नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पुलिस कार्रवाई में मनमानी पर रोक लगेगी और कानून के दायरे में रहकर जांच को बढ़ावा मिलेगा।

राईट हेडलाईन्स ब्युरो

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