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फॉल्स केस का आरोप: इलाहाबाद हाईकोर्ट से संजय नाgपाल को राहत प्रयागराज।


क्रॉसिंग थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाए गए संजय नाथपाल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। संजय नाgपाल का आरोप है कि उनके खिलाफ दीपिका अग्रवाल द्वारा झूठा मामला दर्ज कराया गया था।
मामले में पुलिस द्वारा धारा 69 (बीएनएस), 351, 316, 318 एवं 115 के तहत केस दर्ज किया गया, जिसके चलते संजय नाथपाल को करीब सात माह तक जेल में रहना पड़ा।
संजय नाgपाल के अनुसार, मामले की सुनवाई के दौरान जब सभी दस्तावेज और साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए, तब यह तथ्य सामने आया कि शिकायतकर्ता महिला पहले से दो बार विवाहित है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संजय नाथपाल को जमानत (बेल) प्रदान की।
न्यायालय में दी गई दलीलों के अनुसार, धारा 69 के तहत मामला दर्ज कराने के लिए शिकायतकर्ता का अविवाहित (सिंगल) होना आवश्यक माना गया, जिस पर न्यायालय ने गंभीरता से विचार किया।
जेल से रिहा होने के बाद संजय नाgपाल ने हाईकोर्ट में आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए याचिका दायर की, जिसमें पूर्व विवाह से संबंधित शादी के पंजीकरण दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया।
संजय नाgपाल ने यह भी आरोप लगाया कि दीपिका अग्रवाल के खिलाफ पहले भी इस तरह के कई विवादित मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें लोगों को फंसाकर पैसों की मांग किए जाने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि न्यायालयीन प्रक्रिया के अधीन है।
फिलहाल मामला न्यायालय में विचाराधीन है और आगे की कार्रवाई कानून के अनुसार की जाएगी।

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