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HSRP की डेडलाइन खत्म: महाराष्ट्र में 18 फरवरी से बिना हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाले वाहनों पर कसेगा शिकंजा

महाराष्ट्र में हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) को लेकर सरकार अब सख़्त रुख अपनाने जा रही है। राज्य परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि 18 फरवरी 2026 से नियमों का पालन न करने वाले वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक HSRP लगाने की अंतिम डेडलाइन 31 दिसंबर 2025 थी, जो एक महीने से ज़्यादा पहले खत्म हो चुकी है। इसके बाद किसी भी तरह की छूट या समय-सीमा बढ़ाने की घोषणा नहीं की गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुणे टाइम्स मिरर से बातचीत में कहा,
“अब सरकार का इरादा बिल्कुल साफ है, नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा।”
किन वाहनों के लिए HSRP अनिवार्य?
परिवहन विभाग के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से पहले रजिस्टर हुए सभी वाहनों के लिए HSRP प्लेट लगवाना अनिवार्य है। इसके बावजूद, कई बार समय-सीमा बढ़ाने और जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी अनुपालन बेहद कम है।
पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ में स्थिति चिंताजनक
आंकड़ों के मुताबिक पुणे और पिंपरी-चिंचवड़ इलाके में 24 लाख से अधिक योग्य वाहनों में से केवल 8.5 लाख वाहनों में ही HSRP प्लेट लगाई गई है। यानी सिर्फ 35 प्रतिशत वाहन ही नियमों का पालन कर रहे हैं।
पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो एक करोड़ से अधिक वाहन अब भी बिना HSRP प्लेट के सड़कों पर दौड़ रहे हैं।
18 फरवरी के बाद बढ़ेंगी जांच, लगेगा जुर्माना
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने बताया कि 18 फरवरी के बाद विशेष जांच टीमें सक्रिय होंगी और मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि जिन वाहन मालिकों ने डेडलाइन से पहले रजिस्ट्रेशन कराया है लेकिन प्लेट लगने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें थोड़ी राहत दी जाएगी।
परिवहन आयुक्त ने कहा,
“जिन लोगों ने समय पर आवेदन किया है, उन्हें उचित मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए सख़्त कार्रवाई 18 फरवरी के बाद शुरू होगी।”
वाहन मालिकों के लिए चेतावनी
परिवहन विभाग ने एक बार फिर वाहन मालिकों से अपील की है कि वे तुरंत HSRP प्लेट लगवाने की प्रक्रिया पूरी करें। ऐसा न करने पर न सिर्फ जुर्माना, बल्कि नियमित ट्रैफिक जांच के दौरान कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

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