सनसनी खेज मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमति नीतूकांता वर्मा ने दी उम्र कैद की सजा
*सनसनी खेज मामलें में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीतूकांता वर्मा ने दी उम्र कैद की सजा*उज्जैन/गिरधारी गेहलोत जन जन की आवाज की खास रिपोर्टखाचरौद थाना क्षेत्र के 8 वर्ष पूर्व ग्राम थडोदा निवासी विक्रमसिंह खेत पर रात्रि में सोए थे, कोई अज्ञात बदमाशों ने विक्रम सिंह को मारपीट कर पलंब से ही बांध दिया और चाकू से हमला कर लूट की घटना काे अंजाम दिया था इससे विक्रम सिंह की मृत्यु हो गई थी। मृतक विक्रम सिंह के पुत्र की सूचना पर खाचरौद पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपराध क्रं. 298/2017 दर्ज की थी।बदमाशों के खिलाफ कोर्ट में चालान डायरी पेश कर शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी श्री रजनीश उपाध्याय ने मृतक की ओर से पैरवी की थी इसमें मृतक की पीएम रिपोर्ट पुलिस जांच मोबाईल लोकेशन काल डिटेल और अन्य साक्षियों के आधार पर कैलाश पिता मांगू डोडियार उम्र-26 वर्ष, प्रेमचंद पिता नरसिंह उम्र-38 वर्ष, नंदू पिता लूणा उम्र-36 वर्ष को आरोपी बनाया गया था। आरोपी कैलाश पिता मांगू डोडियार को रावटी से पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, दो आरोपी प्रेमचंद पिता नरसिंह उम्र-38 वर्ष, नंदू पिता लूणा उम्र-36 वर्ष अभी भी फरार है बदमाशों ने भैंस और पाडी को कसाई को बेंच दिया था, जिस पर कसाई को भी चोरी का माल खरीदने पर आरोपी नौशाद को भी आरोपी बनाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती नीतूकांता वर्मा की कोर्ट ने आरोपी कैलाश पिता मांगू डोडियार को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।