उत्तराखंड: उपनल कर्मचारियों के लिए 'समान कार्य-समान वेतन' का आदेश जारी।
उत्तराखंड सरकार ने उपनल (UPNAL) कर्मचारियों के लिए एक बड़ा निर्णय लेते हुए 'समान कार्य के लिए समान वेतन' लागू करने का शासनादेश (GO) जारी कर दिया है। शासन के इस फैसले से प्रदेश के 11 हजार से अधिक कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।प्रमुख बिंदु:पात्रता: यह लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा जो स्वीकृत पदों पर तैनात हैं और जिनके पास पद के अनुसार अनिवार्य शैक्षिक योग्यता है।समय सीमा: 25 नवंबर 2025 तक 10 वर्ष की निरंतर सेवा पूरी करने वाले कर्मी ही इसके पात्र होंगे। इसके लिए कट-ऑफ तिथि 12 नवंबर 2018 रखी गई है।प्रक्रिया: अगले दो महीने के भीतर सभी विभागों को सत्यापन और अनुबंध की औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं।नया वेतन ढांचा: श्रेणियों के आधार पर संभावित मानदेय इस प्रकार होगा:अर्द्धकुशल: ₹30,500कुशल: ₹40,000उच्च कुशल: ₹68,500अधिकारी स्तर: ₹86,000 (लगभग)महत्वपूर्ण नोट: सरकार ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल भूतपूर्व सैनिकों की ही तैनाती की जाएगी, जो पूर्णतः अस्थायी होगी। राज्य सरकार इस अनुपालन रिपोर्ट को 12 फरवरी को हाईकोर्ट में पेश करेगी।"हम कार्मिक हितों के लिए प्रतिबद्ध हैं और जटिल मुद्दों के समाधान के लिए अतिरिक्त प्रयास कर रहे हैं।" — पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री