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छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन वृद्धि रद्द की, रायपुर-रायगढ़ में भूमि दरों में कटौती कर राहत दी

➡️ छत्तीसगढ़ सरकार ने 20 नवंबर 2025 को घोषित भारी भूमि गाइडलाइन दर वृद्धि को वापस ले लिया है और नया आदेश जारी किया है जिससे रायपुर तथा रायगढ़ जिलों में जमीन के सरकारी रेट कम कर दिए गए हैं। �
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➡️ पिछले नियम में कई इलाकों में सरकारी रेट 400-500 % तक बढ़ा दिए गए थे, जिससे स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्री खर्च में भारी वृद्धि हुई थी और नागरिकों तथा निवेशकों पर दबाव पड़ा था। �
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➡️ नए संशोधित गाइडलाइन रेट 30 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों की दरें अधिकतम पूर्व-नवंबर स्तर के लगभग दोगुने तक सीमित रखी गई हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में भी रेटों में कटौती की गई है ताकि भूमि लेन-देन में राहत मिले। �
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➡️ सरकार का कहना है कि यह कदम लोगों पर आर्थिक बोझ कम करने, वास्तविक बाजार स्थितियों के अनुरूप भूमि मूल्य तय करने और लेन-देन को सुगम बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। �
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