भारतीय संविधान में समानता का अधिकार और
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भारतीय संविधान में समानता का अधिकार (Right to Equality) मुख्य रूप से अनुच्छेद 14 (विधि के समक्ष समानता) में निहित है, लेकिन यह अनुच्छेद 14 से 18 तक के मौलिक अधिकारों (भाग 3) में विस्तृत रूप से वर्णित है।
समानता के अधिकार के अंतर्गत प्रमुख अनुच्छेद:
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता (छुआछूत) का उन्मूलन।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का उन्मूलन (सेना/विद्या संबंधी को छोड़कर)।
यह अधिकार कानून की दृष्टि में सभी नागरिकों को बराबर मानता है।