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राँची: पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की मुश्किलें बढ़ाने वाली है।

पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की मुश्किलों बढ़ने वाली हैं। चंपाई लगभग 33 साल पुराने बम विस्फोट के एक मामले में मंगलवार को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए, जहां उनपर और उनके सहयोगियों पर आरोप तय किया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है।

यह मामला वर्ष 1993 का है। चंपाई सोरेन के अलावा श्याम नंदन टुडू उर्फ डॉक्टर टुडू और अरुण महतो के खिलाफ भी विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 की धारा 4, 5 और 6 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (साजिश) और 201 (साक्ष्य छिपाना) के तहत आरोप तय किए गए हैं। सुनवाई के दौरान चंपाई सोरेन ने कोर्ट के समक्ष खुद को निर्दोष बताया और मामले में ट्रायल का सामना करने की बात कही।

33 साल पुराने बम विस्फोट मामले में आरोप तय होने के बाद चंपई सोरेन ने कहा कि यह मामला कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया में है। माननीय न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। कोर्ट का निर्णय ही सर्वोपरि है।

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