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शाहजहांपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा, 67 हजार रुपए का जुर्माना

शाहजहांपुर। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के गंभीर मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही आरोपी पर 67 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि अर्थदंड का भुगतान नहीं किया गया तो आरोपी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला वर्ष 2017 का है। पीड़िता अपनी मां के साथ खेत में शौच के लिए गई थी। तभी आरोपी ने उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाने का प्रयास किया। घटना में आरोपी को मदद करने वाले तीन अन्य युवक भी शामिल थे, जिन्हें गांव के एक व्यक्ति ने देखा। पीड़िता के पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।

पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। इसके बाद मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। अदालत में अभियोजन पक्ष ने पीड़िता और अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया।

अदालत ने आरोपी को लंबे समय तक कारावास की सजा सुनाकर यह संदेश दिया है कि ऐसे अपराधों को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले को लेकर पीड़िता के परिवार ने राहत की सांस ली। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने सही फैसला कर समाज में महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित की है।

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