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वाराणसी : नाबालिगों को वाहन देना पड़ेगा महंगा, अभिभावकों को 6 माह जेल, 25 हजार जुर्माना




वाराणसी। बिना ड्राइविंग लाइसेंस नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने पर अब अभिभावकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे मामलों में अभिभावकों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना और छह महीने तक की जेल का प्रावधान है। आरटीओ प्रशासन राघवेंद्र सिंह ने बताया कि वाहन चलाने से पहले वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि यह सड़क सुरक्षा के लिए भी अत्यंत आवश्यक है।
अधिकारियों के अनुसार सड़क पर की गई छोटी-सी लापरवाही भी किसी की जान ले सकती है। छात्र और अभिभावक यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को अपनी आदत बनाने में शुमार करें। अफसरों ने सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि विश्व में कुल वाहनों की संख्या में भारत की हिस्सेदारी केवल एक प्रतिशत है, लेकिन सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में भारत की हिस्सेदारी लगभग 11 प्रतिशत है, जो बेहद चिंताजनक है।
कार्यक्रम में मनोविज्ञान के प्रोफेसर डॉ. ओपी चौधरी ने कहा कि बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखकर और उनकी नकल करके सीखते हैं, इसलिए अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे स्वयं नियमों का पालन करें। लोक गायक डॉ. मन्नू यादव ने सड़क सुरक्षा विषय पर प्रेरक बिरहा गायन प्रस्तुत कर छात्रों को जागरूक किया।

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