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एनडीपीएस अधिनियम, 1985 India

गांजा अधिनियम" से तात्पर्य भारत में लागू मादक औषधि एवं मनोरोगी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस अधिनियम) से है, जो गांजा के उत्पादन, कब्जे, बिक्री और सेवन पर रोक लगाता है। यह अधिनियम गांजा के राल और फूलों को अपराध की श्रेणी में रखता है, और थोड़ी मात्रा में पाए जाने पर भी 6 महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

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