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शामलात भूमि मालिकाना हक योजना में समानता की माँग, दीर्घकालिक कब्जाधारियों को भी मिले कानूनी अधिकार #ShamlatBhumi #समान_अधिकार #जनहित #हरियाणा_सरकार

हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई शामलात भूमि मालिकाना हक योजना एक सराहनीय और जनकल्याणकारी पहल है, जिसका उद्देश्य वर्षों से बसे परिवारों को सुरक्षा प्रदान करना है।
हालांकि, यह योजना वर्तमान में केवल 31 मार्च 2004 से पूर्व बने मकानों तक सीमित है, जिससे अनेक दीर्घकालिक कब्जाधारी परिवार इस अधिकार से वंचित रह गए हैं।
जनहित में यह आवश्यक है कि योजना का दायरा बढ़ाकर खुले प्लॉट पर वर्षों से कब्जा रखने वाले तथा 31 मार्च 2004 के बाद बने मकानों को भी समान रूप से पात्र बनाया जाए।
साथ ही, मालिकाना हक प्रदान करते समय कलेक्टर रेट वर्ष 2004 के अनुसार निर्धारित किया जाए, न कि डेढ़ गुना दर पर, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
न्याय तभी पूर्ण होगा जब वर्षों से बसे हर परिवार को कानूनी रूप से सुरक्षित मालिकाना अधिकार प्रदान किए जाएँ।

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