
गणतंत्र दिवस पर सारंगढ़-बिलाईगढ़ में मदिरा बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया शुष्क दिवस आदेश
गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिले में कानून-व्यवस्था एवं सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे ने 26 जनवरी को पूरे सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में मदिरा शुष्क दिवस घोषित किया है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।
जारी आदेश के अनुसार जिले की सीमा में संचालित समस्त देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें 26 जनवरी को पूरे दिन पूर्णतः बंद रहेंगी। इसमें शामिल हैं—
देशी मदिरा दुकान (CS-2 घघ)
कंपोजिट मदिरा दुकान (CS-2 घघ कंपोजिट)
विदेशी मदिरा दुकान (FL-1 घघ कंपोजिट)
मदिरा दुकानों से संलग्न सभी अहाते : CS-2 (ग-अहाता), CS-2 (ग-कंपोजिट अहाता), FL-1 (ख-अहाता)
कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान मदिरा का कोई भी संव्यवहार—जैसे विक्रय, विनिर्माण, संग्रहण, धारण एवं परिवहन—कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा। नियम का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने आम नागरिकों एवं दुकानदारों से अपील की है कि वे आदेश का पालन करते हुए गणतंत्र दिवस के गरिमामय आयोजन में पूर्ण सहयोग करें।