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देवघर अनुमंडल में DJ पर पूर्ण प्रतिबंध – आदेश उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

धनंजय कुमार।
देवघर।
अनुमंडल पदाधिकारी सह अनुमंडल दंडाधिकारी श्री रवि कुमार ने जानकारी दी है कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा WP (PIL) No. 1997 of 2019 (Jharkhand Civil Society बनाम राज्य सरकार) एवं Contempt Case (Civil) No. 246 of 2019 में दिनांक 16.07.2024 को पारित आदेश के आलोक में पूरे झारखंड राज्य में DJ बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया है कि राज्य सरकार DJ बजाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाए तथा किसी भी जुलूस, शोभायात्रा या कार्यक्रम में DJ बजाने की अनुमति नहीं दी जाए। इस आदेश का उल्लंघन न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आएगा।
उक्त आदेश के आलोक में देवघर अनुमंडल अंतर्गत DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध लागू कर दिया गया है।
सभी होटल संचालकों, साउंड सिस्टम संचालकों, पूजा समितियों एवं आम नागरिकों से अनुरोध है कि:
किसी भी प्रकार का DJ न बजाएँ।
ध्वनि विस्तारक यंत्र के रूप में केवल पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम / सिंपल माइक का उपयोग करें।
लाउडस्पीकर का प्रयोग रात्रि 10:00 बजे तक ही करें, जो लाउडस्पीकर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत होगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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