गवाहों ने गत तीन दशक में सज्जन कुमार का आरोपी के तौर पर नाम नहीं लिया: अदालत
नयी दिल्ली: 22 जनवरी (भाषा)दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान जनकपुरी क्षेत्र में हिंसा भड़काने से संबंधित एक मामले में बृहस्पतिवार को बरी करते हुए कहा कि मामले के गवाहों ने तीन दशकों से अधिक समय तक उन्हें आरोपी के रूप में नामजद नहीं किया।मामले की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने रेखांकित किया कि शिकायतकर्ता हरविंदर सिंह ने बताया था कि दंगे की घटना के दौरान उनके रिश्तेदार अवतार सिंह और पिता सोहन सिंह कोहली की जान चली गई, जबकि वह हमेशा के लिए अशक्त हो गए।