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कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

कोरिया, 22 जनवरी 2026/* वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा बैठक आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष मे आयोजित की गई।

बैठक में योजना के लाभ, पात्रता, पंजीकरण प्रक्रिया और प्रचार-प्रसार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर श्रीमती चंदन त्रिपाठी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिक से अधिक असंगठित श्रमिकों और छोटे व्यापारियों का पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए और ग्राम एवं नगरीय स्तर पर व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएँ। उन्होंने सभी संबंधित विभागों से योजना को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग का भी निर्देश दिया।

योजना के लाभ और पात्रता
असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन (पेंशन योजना) के लिए हितग्राही की उम्र 18–40 वर्ष होना जरूरी है। वह असंगठित क्षेत्र के श्रमिक होना भी आवश्यक है तथा उनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम होना चाहिए। इसके लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 प्रति माह पेंशन; मृत्यु पर जीवनसाथी को 50 प्रतिशत फैमिली पेंशन का लाभ मिलेगा।
छोटे व्यापारियों के लिए जिनकी 18–40 वर्ष हो,
वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ से कम, अंशदान लाभार्थी द्वारा 55–200 प्रति माह, सरकार द्वारा 50 प्रतिशत योगदान होगा। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 पेंशन; मृत्यु पर जीवनसाथी को 1,500 पेंशन दी जाएगी।

*ऑनलाइन पंजीकरण* maandan.in या नजदीकी CSC
पंजीकरण प्रक्रिया
इच्छुक लाभार्थी अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर दस्तावेज़ के साथ आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, नॉमिनी का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर (ओटीपी के लिए)।
ये योजनाएं असंगठित श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, घरेलू कामगारों, दुकानदारों और छोटे व्यापारियों को वृद्धावस्था में आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने की दिशा में कारगर साबित होगी।

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