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न्यायालय ने भगदड़ रोकने को लेकर व्यापक निर्देश जारी करने से इनकार किया

नयी दिल्ली: 22 जनवरी (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक आयोजनों, राजनीतिक रैलियों और यात्राओं समेत बड़े सार्वजनिक समारोहों के दौरान भगदड़ रोकने से जुड़ी जनहित याचिका पर कोई व्यापक आदेश पारित करने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ ने याचिकाकर्ता को यह मामला केंद्रीय गृह मंत्रालय और निर्वाचन आयोग के समक्ष आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

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