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राहुल गांधी हाजिर हों ! नेता प्रतिपक्ष को 29 जनवरी को वाराणसी एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने का नोटिस



वाराणसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। वाराणसी की विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) यजुर्वेद विक्रम सिंह की अदालत ने राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तिथि 29 जनवरी तय की है और राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।

विदेश यात्रा के बयान को लेकर विवाद
यह मामला एक वादी द्वारा दायर निगरानी वाद से जुड़ा हुआ है। वादी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेरिका यात्रा के दौरान भारत को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। आरोप के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख समुदाय को आज़ादी नहीं है। वादी का कहना है कि इस तरह के बयान से देश की अंतरराष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचा और इससे देश में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा होने का खतरा उत्पन्न हो सकता था।



पहले खारिज हुई थी अर्जी, अब निगरानी वाद पर सुनवाई
गौरतलब है कि इस मामले में पहले अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (चतुर्थ) एमपी-एमएलए की अदालत ने 17 अक्टूबर 2025 को वादी की अर्जी खारिज कर दी थी। इसके बाद वादी ने इस फैसले को चुनौती देते हुए निगरानी वाद दाखिल किया, जिस पर अब विशेष न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हो रही है।


पिछली सुनवाई में दिए गए थे नोटिस के निर्देश
पिछली तिथि पर अदालत ने विपक्षी पक्ष को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी करने का आदेश दिया था। अब उसी आदेश के अनुपालन में राहुल गांधी को विधिवत नोटिस भेजा गया है।

29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी, जिसमें राहुल गांधी का बयान दर्ज किया जाना है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि राहुल गांधी या उनके अधिवक्ता इस मामले में अदालत के समक्ष क्या पक्ष रखते हैं।
इस प्रकरण को राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मामला सीधे लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष से जुड़ा हुआ है।

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