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अनुसूचित जाति युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पहल: पीएम-अजय योजना के लिए सारंगढ़-बिलाईगढ़ में आवेदन आमंत्रित

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 21 जनवरी 2026। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वरोजगार एवं स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय (पीएम-अजय) योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत लघु उद्योग एवं व्यापार से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराया जाता है, जिसमें जिला अंत्यावसायी विकास निगम द्वारा हितग्राहियों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
योजना में ऋण इकाई लागत की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। इसके माध्यम से किराना, मनिहारी, कपड़ा दुकान, सेलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग एवं फैन्सी दुकान, मोटर मैकेनिक, सायकिल मरम्मत, टीवी–रेडियो–मोबाइल रिपेयरिंग, वाइडिंग, मुर्गीपालन, बकरी पालन, सब्जी व्यवसाय, दोना–पत्तल निर्माण, लघु एवं कुटीर उद्योग सहित स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अन्य व्यवसायों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
जिले के इच्छुक एवं पात्र अनुसूचित जाति वर्ग के आवेदक अपना आवेदन जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, टीसीपीसी परिसर, राधाकृष्ण हॉस्पिटल के सामने, बिलासपुर रोड, रानीसागर सारंगढ़ में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं।
पात्रता एवं आवेदन की शर्तें
आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का होना आवश्यक।
जाति, निवास एवं आय प्रमाण पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी) अनिवार्य।
परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवेदक का नाम राशन कार्ड में दर्ज हो।
आधार कार्ड, पैनकार्ड, 5वीं/8वीं/10वीं की अंकसूची की छायाप्रति आवश्यक।
पूर्व में किसी योजना का लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र देना होगा।
आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत होने पर इकाई लागत का 50% या अधिकतम 50,000 रुपये (जो कम हो) अनुदान दिया जाएगा।
आवेदन फॉर्म में काट-छांट, ओवरराइटिंग मान्य नहीं होगी।
आवेदन करते समय आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति साथ में संलग्न करें।

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