इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला".... उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता (un Recognised) के मदरसा चलाना अवैध नहीं .
"इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला".... उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता (un Recognised) के मदरसा चलाना अवैध नहीं है। न्यायालय ने कहा कि राज्य केवल मान्यता प्राप्त मदरसों को नियंत्रित कर सकता है और बिना मान्यता वाले मदरसों पर जबरन बंद या दंडात्मक कार्रवाई करना असंवैधानिक होगा। यह निर्णय अल्पसंख्यक समुदायों की धार्मिक और शैक्षिक स्वतंत्रता को मजबूत करता है।विशेषताएं:👉बिना मान्यता वाले मदरसे चलाने पर कोई कानूनी रोक नहीं,👉धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसे स्वतंत्र,👉राज्य सरकार की नियंत्रण शक्ति केवल मान्यता प्राप्त संस्थाओं तक सीमित,इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ खंडपीठ के माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने Writ-C No. 307 of 2026 में ऐतिहासिक फैसला सुनाया।