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सपा प्रमुख पर मानहानि का मुकदमा

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रमुख और सांसद अखिलेश यादव के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है।
इस मामले के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
मानहानि का कारण: विष्णु शंकर जैन का आरोप है कि अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया (X) पर उनकी तस्वीर पोस्ट कर संभल की जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया था। जैन के अनुसार, वे केवल एक वकील के रूप में अपनी कानूनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुस्लिम समुदाय को लुभाने के लिए उन पर "झूठे और मनगढ़ंत" आरोप लगाए।
हर्जाने की मांग: अधिवक्ता ने अपनी छवि धूमिल करने के आरोप में अखिलेश यादव से ₹1 (एक रुपया) की प्रतीकात्मक हर्जाना राशि की मांग की है।
कोर्ट का रुख: यह याचिका 17-18 जनवरी 2026 को दायर की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि अखिलेश यादव को कानूनी नोटिस भेजा गया था, लेकिन उन्होंने न तो माफी मांगी और न ही कोई जवाब दिया।
संभल हिंसा का संदर्भ: नवंबर 2024 में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी, जिसमें विष्णु शंकर जैन हिंदू पक्ष के वकील के रूप में शामिल थे।
इस मामले में सपा की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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