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“हरियाणा की शामलात भूमि मालिकाना हक योजना में अनियमितताओं के आरोप, अपात्र लाभार्थियों द्वारा फर्जी दस्तावेज़ और परिवारिक जोड़ की जांच की मांग”

हरियाणा सरकार द्वारा लागू ग्राम पंचायत शामलात भूमि मालिकाना हक योजना को लेकर राज्य के विभिन्न गांवों से अनियमितताओं और शिकायतों की जानकारी सामने आ रही है।
शिकायतकर्ताओं ने बताया कि योजना में कुछ अपात्र लाभार्थी अपने आवेदन में दूसरी जगह के बिजली बिल या अन्य दस्तावेज़ प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही, 500 वर्ग गज से अधिक भूमि वाले नजदीकी व्यक्तियों को अपने परिवारिक सदस्य के रूप में जोड़कर आवेदन कर रहे हैं। इस कारण वास्तविक पात्र लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यह स्थिति योजना के मूल उद्देश्य को प्रभावित कर रही है और ग्राम स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न उठ रहे हैं।
नागरिकों ने हरियाणा सरकार और संबंधित अधिकारियों से अनुरोध किया है कि:
सभी आवेदनों का भौतिक और दस्तावेज़ीय सत्यापन कराया जाए
ग्राम सरपंचों और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच हो
अपात्र पाए जाने पर कानून अनुसार कार्रवाई की जाए
नागरिकों का मानना है कि यदि समय रहते पारदर्शी और सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो वास्तविक पात्र लोग न्याय से वंचित रह जाएंगे।
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