
पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में आनंद भवन, पुलिस केंद्र, सीतामढ़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया।
पुलिस अधीक्षक, सीतामढ़ी की अध्यक्षता में आनंद भवन, पुलिस केंद्र, सीतामढ़ी में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०–1), पुलिस उपाधीक्षक (मु०–02), पुलिस उपाधीक्षक (यातायात, साइबर एवं रक्षित), सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक, थानाध्यक्ष एवं शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। गोष्ठी में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विधि-व्यवस्था, अनुसंधान की गुणवत्ता, कांडों के निष्पादन, Citizen Centric Policing, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के समृद्धि यात्रा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा तथा सरस्वती पूजा के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिए गए—
सभी लंबित कांडों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करना।
गश्ती व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए Dial-112 की सतर्कता एवं त्वरित रिस्पांस बढ़ाना।
पासपोर्ट एवं चरित्र सत्यापन मामलों का निर्धारित समय-सीमा में निष्पादन।
CCTNS के प्रभावी, नियमित एवं अद्यतन संचालन पर विशेष जोर।
मद्यनिषेध अभियान के अंतर्गत निरंतर छापेमारी कर जब्त शराब का त्वरित विनष्टीकरण सुनिश्चित करना।
U.D., SC/ST, POCSO, बलात्कार एवं दहेज प्रताड़ना जैसे गंभीर एवं संवेदनशील मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन।
लंबित वारंट, इश्तिहार एवं कुर्की के निष्पादन हेतु विशेष समकालीन अभियान चलाकर सेक्टरवार पुलिस पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपते हुए त्वरित कार्रवाई।
गुंडा प्रस्ताव / CCA प्रस्ताव शीघ्र भेजते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना।
प्रत्येक रविवार 12:00 बजे से 02:00 बजे तक नियमित रूप से गुंडा परेड एवं चौकीदारी परेड आयोजित करना।
असामाजिक तत्वों के विरुद्ध BNSS की धारा-126 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना।
सभी लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन हेतु डायरी राइटिंग कैंप आयोजित करना।
सभी अनुसंधानकर्ताओं द्वारा प्रतिमाह न्यूनतम 10 कांडों तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा न्यूनतम 02 कांडों का निष्पादन सुनिश्चित करना।
प्रत्येक थाना से कम-से-कम 05 कांडों को स्पीडी ट्रायल हेतु चिह्नित कर अग्रसारित करना।
थाना आगंतुक पंजी का नियमित एवं विधिवत संधारण सुनिश्चित करना एवं प्रत्येक व्यक्तियों का नाम/पता/मोबाइल नंबर एवं थाना आने के उद्देश्य को आगंतुक पंजी में अंकित करने हेतु आदेशित किया गया।
आम जनता की समस्याओं के समाधान हेतु नियमित रूप से जनता दरबार आयोजित करना।
सघन वाहन जांच अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों, ट्रिपल लोडिंग, बिना नंबर प्लेट एवं यातायात नियमों के उल्लंघन पर विधिसम्मत कार्रवाई।
थानों में आने वाले आमजनों से शालीन, विनम्र एवं संवेदनशील व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान।
सक्रिय अपराधकर्मियों एवं जेल से छूटे अपराधियों की अद्यतन सूची तैयार कर आवश्यक विधिसम्मत कार्रवाई।
सूचना-संग्रह तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना।
अवैध हथियारों की बरामदगी एवं मादक पदार्थ तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष निगरानी।
महिला हेल्प डेस्क के प्रभावी एवं संवेदनशील संचालन पर विशेष बल।
कानून-व्यवस्था, साइबर अपराध, नशा मुक्ति, नशीले एवं मादक पदार्थों के सेवन का दुष्परिणाम एवं सुरक्षा विषयों पर थाना स्तर से पंचायतों में, तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय में सप्ताह में कम-से-कम दो बार जन-जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
कर्तव्य पर तैनात प्रत्येक पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी को हमेशा वर्दी में रहने एवं उच्च कोटि का टर्नआउट बनाए रखने का निर्देश।
सरस्वती पूजा के अवसर पर समयसीमा के भीतर लाइसेंस निर्गत करने का निर्देश।
संवेदनशील क्षेत्रों में अधिकतम बाउंड-डाउन (Maximum Bound Down) की कार्रवाई सुनिश्चित करना।