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डीजे संचालकों के साथ अविलंब बैठक कर बांड डाउन करवाएं-जिला पदाधिकारी पूजा पंडाल के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य

*सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला पदाधिकारी,सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान के संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत किया गया। बैठक में दिए महत्त्वपूर्ण दिशा- निर्देश*

*डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा*
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*सीसीटीवी और ड्रोन की नजर में होगा विसर्जन जुलूस*
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*सोशल मीडिया का होगा सतत अनुश्रवण*
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*गलत खबर और अफवाह फैलानेवालों की खैर नहीं*
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सिवान,17जनवरी 2026 शनिवार।

*सरस्वती पूजा को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए जिला पदाधिकारी, सिवान एवं पुलिस अधीक्षक सिवान की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति के साथ महत्वपूर्ण बैठक आहुत की गई* ।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी में जिला शांति समिति के सदस्य गणों से उनका परिचय प्राप्त किया एवं सबो से अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा की।

*जिला शांति समिति सदस्य के सुझावों पर जिला पदाधिकारी ने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया* ।

*बैठक में जिला पदाधिकारी ने सरस्वती पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु महत्त्वपूर्ण दिशा- निर्देश दिए।*

*जिलाधिकारी ने कहा कि पूजा जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अतः सभी थाना प्रभारी अविलंब अपने-अपने थाना अंतर्गत रहने वाले डी जे संचालकों के साथ बैठक कर बांड डाउन करवावें। डीजे का उपयोग होने पर संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा संबंधित डीजे संचालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।*

*बिना लाइसेंस के सार्वजनिक जगह पर पूजापंडाल नहीं लगाया जाय इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया* ।

*राजनीतिक गाना या अश्लील गाने का प्रयोग वर्जित रहेगा। सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन शांतिपूर्ण कराने के संबंध में सभी पदाधिकारी को सजग और सतर्क रहकर विधि- व्यवस्था संधारण का निर्देश दिया गया।*

जिला पदाधिकारी ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि संयुक्तादेश के जरिए दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी जाएगी। सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी एवं पुलिस बल के उपस्थिति की जांच अनुमंडल स्तर पर बनाए गए नियंत्रण कक्ष की जाएगी।

जिला पदाधिकारी ने विशेष रूप से कोचिंग संस्थानों में आयोजित पूजा एवं उसमें सम्मिलित युवाओं के व्यवहार पर खास नजर रखने का निर्देश दिया।

जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों की पहचान कर उन पर सख्त कार्रवाई करें।
कहा गया कि अधिक से अधिक का असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत बंध पत्र लिया जाए।

अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर एवं महाराजगंज तथा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिवान सदर एवं महाराजगंज को स्वयं क्षेत्र भ्रमण कर अद्यतन स्थिति की जानकारी रखने का निर्देश दिया गया।

विसर्जन वाले रूट पर ढीले एवं जर्जर तारों को विद्युत अभियंता से समन्वय कर ठीक करवाने का निर्देश दिया गया । मूर्ति विसर्जन जुलूस की फोटोग्राफी करवाने का भी निर्देश दिया गया।

पूजा पंडालों में सीसीटीवी की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। पूजा पंडालों का फायर ऑडिट अग्निशाम पदाधिकारी से करवाने का निर्देश दिया गया

पूजा पंडालों में क्या करें? और क्या ना करें? से संबंधित विवरणी को स्पष्ट रूप से फ्लेक्स के जरिए प्रदर्शित करवाने का भी निर्देश दिया गया।

राज्य में शराबबंदी कानून लागू है। इसका सख्त अनुपालन करने हेतु जिला के सीमावर्ती क्षेत्र में सघन चेकिंग एवं छापामारी करने का निर्देश मध् निषेध विभाग को दिया गया।

विसर्जन घाटों पर पुलिस बल, मजिस्ट्रेट, चिकित्सा कर्मी, गोताखोर, एसडीआरएफ
की की प्रतिनियुक्ति समय पर करने का निर्देश दिया गया।

पूजा के दौरान और मूर्ति विसर्जन होने तक सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जाएगी। झूठी खबर और अफवाह फैलाने वालों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में पुलिस अधीक्षक सिवान, अपर समाहर्ता सिवान, उपविकास आयुक्त सिवान,जिला स्तरीय पदाधिकारी गण ,अनुमंडल पदाधिकारी सिवान सदर एवं महाराजगंज, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सिवान एवं महाराजगंज , जिला पंचायती राज पदाधिकारी सिवान, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी सिवान एवं संबंधित पदाधिकारी गण एवं कर्मी गण उपस्थित रहें।

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