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पत्नि की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

नर्मदापुरम / अपर सत्र न्यायाधीश सिवनी मालवा श्रीमति तबस्सुम खान के न्यायालय द्वारा आरोपी झुन्नर सिंह कलमे को धारा 302 भादवि में निम्नानुसार कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले मे शासन की ओर से राकेश यादव अपर लोक अभियोजक सिवनी मालवा द्वारा पैरवी की गयी। अपर लोक अभियोजक राकेश यादव ने बताया कि मृतिका रामवती और उसका पति झुन्नर सिह दोनों संतोष हरिजन के खेत में रखवाली करते थे। दिनांक 16.09.2023 को ग्राम गोटावरी के कोटवार लखनलाल आसले ने सूचना दी कि दिनांक 16.09.2023 को वह घर पर था सुबह करीब 07. 00 बजे गांव का झुन्नर आदिवासी ने घर पर आकर उसे बताया कि उसकी पत्नि रामवती, जो संतोष हरिजन के खेत में रखवाली के लिये गई थी, खत्म हो गई है जिसकी लाश खेत में बने मुंडा पर पड़ी है। उसके द्वारा झुन्नर सिंह से पूछने पर ज्यादा कोई कारण नहीं बताया। उसने झुन्नर के साथ जाकर देखा तो उसकी पत्नि रामवती की लाश खेत में बने मुंडा के ऊपर थी, उक्त सूचना के आधार पर धारा 174 दं. प्र. सं. पंजीबद्ध कर संपूर्ण कार्यवाही उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा न्यायालय में 20 साक्षियों की साक्ष्य, 40 पद्रर्श, 23 आर्टिकल कराये गये एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त झुन्नर सिंह द्वारा उसकी पत्नि रामवती को मारपीट करते हुए प्राणघातक चोट पहुंचाकर उसकी मृत्यु कारित कर हत्या करना, को प्रमाणित मानते हुए अभियुक्त झुन्नर सिंह को दोषसिद्ध घोषित किया गया आरोपी झुन्नर को आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये जुर्माना से दण्डित किया गया एवं जुर्माना अदा न करने दशा में 06 माह के कारावास से दण्डित किया गया एवं मृतिका रामवती की दोनों पुत्रिया सूरजकली एवं राजयन्ती को प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु अनुशंसा की गई है। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक व अति. शासकीय अधिवक्ता राकेश यादव द्वारा की गई।

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