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उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा राज्य व संभाग स्तरीय पुरस्कार

उपभोक्ता जागरूकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को मिलेगा राज्य व संभाग स्तरीय पुरस्कार

31 जनवरी तक आमंत्रित किए गए आवेदन

उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने तथा उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर रहे लोगों एवं संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन, व्यक्ति एवं छात्र-छात्राओं से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस तिथि तक कलेक्ट्रेट स्थित खाद्य शाखा में आवेदन जमा किए जा सकते हैं। आवेदन का निर्धारित प्रारूप जिला खाद्य कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री अरविंद सिंह भदौरिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदन के साथ वर्ष 2025 के दौरान उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में प्रतिमाह की गई गतिविधियों की सप्रमाण विस्तृत रिपोर्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
यदि कोई संस्था या संगठन आवेदन करना चाहता है तो उसका कंपनी अधिनियम 2013, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम अथवा तत्सम प्रचलित कानून के अंतर्गत पंजीकृत होना आवश्यक है। संस्था की नियमावली में उपभोक्ताहित से संबंधित विषयों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। पंजीयन प्रमाण पत्र, नियमावली की प्रति तथा दर्पण पोर्टल पर पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। संस्था का संचालन गैर-राजनैतिक एवं गैर-लाभकारी होना चाहिए।
आम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए ग्रामीण, जनजाति एवं पिछड़े क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों को चयन प्रक्रिया में प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा पात्र एवं उत्कृष्ट पाए गए आवेदनों को 15 मार्च 2026 को भोपाल में आयोजित विश्व उपभोक्ता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए कलेक्ट्रेट की खाद्य शाखा में संपर्क किया जा सकता है।
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