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इलाज के लिए ईडब्ल्यूएस की आय सीमा बढ़ाकर पांच लाख रुपये की गई: अदालत ने संज्ञान लिया

नयी दिल्ली: 13 जनवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया है कि रियायती भूमि पर निर्मित राष्ट्रीय राजधानी के अस्पतालों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त इलाज का लाभ उठाने वालों के लिए वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मनमीत पी एस अरोड़ा की पीठ ने कहा कि यह सुविधा सभी सरकारी अस्पतालों और रियायती दरों पर आवंटित भूमि पर निर्मित निजी अस्पतालों में उपलब्ध इस सुविधा का लाभ लिया जा सकता है।

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