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कोर्ट के आदेश के 23 दिन बाद गोहन थाने के दरोगा पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज


उरई। गोहन थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर 23 दिन बाद छेड़खानी मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़िता के अनुसार, घटना के बावजूद पुलिस ने पहले रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद उसे न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

गोहन थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी युवती ने 17 अक्टूबर 2025 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे की अदालत में वाद दायर किया था। वाद में युवती ने आरोप लगाया कि 24 अगस्त 2025 की रात वह अपने परिवार के भाई के घर पर थी। इसी दौरान रात करीब 11 बजे गोहन थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह (45) सादे कपड़ों में एक अज्ञात युवक के साथ उसके भाई के घर में घुस आए। आरोप है कि दरोगा शराब के नशे में था और उसने युवती के साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर भाई के साथ मारपीट की गई और गाली-गलौज करते हुए धमकी दी गई।

पीड़िता का कहना है कि उसने घटना के अगले दिन थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उसे ही धमकाया गया। इसके बाद 15 अक्टूबर 2025 को उसने पुलिस अधीक्षक को डाक से शिकायत भेजी, मगर वहां से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

न्याय न मिलने पर युवती ने 17 अक्टूबर 2025 को सीजेएम कोर्ट में वाद दायर किया। अदालत ने गोहन थाना प्रभारी को आरोपी दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बावजूद रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। बाद में वादी के अधिवक्ता द्वारा 5 जनवरी को कोर्ट में प्रोसीडिंग रिपोर्ट दाखिल करने के बाद पुलिस हरकत में आई।

कोर्ट के सख्त रुख के बाद सोमवार को गोहन थाना पुलिस ने आरोपी सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र बहादुर सिंह और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ छेड़खानी, मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने पीड़िता के घर पहुंचकर बयान भी दर्ज किए हैं।

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