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तीन नगर निगमों में मेयर का कार्यकाल समाप्त अंबाला में 13 जनवरी को कार्यकाल होगा खत्म, लागू होगा एडमिनिस्ट्रेटर रूल


Ambala News
अंबाला।
हरियाणा सरकार के शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश के तीन नगर निगमों — पंचकूला, सोनीपत और अंबाला — में निर्वाचित मेयर व सदन का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इसके चलते संबंधित नगर निगमों में एडमिनिस्ट्रेटर रूल लागू किया जाएगा।
सरकारी आदेश के मुताबिक हरियाणा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1994 की धारा 400(2)(b) के अंतर्गत नगर निगमों के आयुक्तों को प्रशासक (Administrator) नियुक्त किया गया है। यह व्यवस्था नव-निर्वाचित सदस्यों की पहली बैठक तक लागू रहेगी।
कार्यकाल समाप्ति की तिथियां इस प्रकार हैं:
नगर निगम पंचकूला – 04 जनवरी 2026
नगर निगम सोनीपत – 12 जनवरी 2026
नगर निगम अंबाला – 13 जनवरी 2026
अंबाला नगर निगम का कार्यकाल 13 जनवरी 2026 को समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद नगर निगम आयुक्त को प्रशासक के रूप में कार्यभार सौंपा जाएगा। इस दौरान नगर निगम से जुड़े सभी प्रशासनिक निर्णय आयुक्त द्वारा लिए जाएंगे।
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रशासक के रूप में दी जाने वाली इस अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए अधिकारियों को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जाएगा।
यह आदेश 31 दिसंबर 2025 को जारी किया गया था और 2 जनवरी 2026 को इसे लागू किया गया।
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