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कोई भी कोचिंग एडवांस फीस नहीं ले सकता

देश की प्रसिद्ध कोचिंग #फिजिक्सवाला के #जयपुर सेंटर में लिया था एडमिशन ..एडवान्स 48000 रुपये ले लिये..लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो बताया था वो कुछ नहीं विद्यार्थी ने 5 दिन ही क्लास ली..... पर कोचिंग सेंटर ने मना कर दिया एडवान्स फीस लौटाने से.......अभिभावक ने परेशान हो जिला #सवाईमाधोपुर उपभोक्ता आयोग में लगाया परिवाद...... बहस के दोरान एडवोकेट हरिप्रसाद योगी ने राष्ट्रीय आयोग के निर्णय प्रस्तुत किये ..जिसमें किसी भी कोचिंग संस्थान द्वारा एडवान्स राशी वसूलना..अनुचित व्यापार व्यवहार सेवा माना गया है..इस आधार कंज्यूमर कोर्ट ने स्टूडेंट की एडवान्स जमा राशी ब्याज सहित एवं क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये... कुल मिलाकर कोई भी मोनोपोली या भ्रामक विज्ञापन अनुचित व्यापार व्यहवार ....अपनीआवाज जरूर उठाये........

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